- जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उन्हें जल्द रिहा करने का आदेश दिया।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत एक मामले में न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया। इसके साथ ही जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने उन्हें जल्द रिहा करने का आदेश दिया। बता दें कि न्यूजक्लिक पर भारत की संप्रभुता को बाधित करने और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए चीन से धन लेने का आरोप लगाया गया था। समाचार पोर्टल के खिलाफ दर्ज एफआईआर में पुरकायस्थ पर 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान चुनावी प्रक्रिया में व्यवधान पहुंचाने के लिए ‘पीपल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेक्युलरिज्म’ (पीएडीएस) नामक समूह के साथ साजिश रचने का भी आरोप है।