123
- कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई पश्चिम बंगाल के विद्यालयों में भर्तियों में 2016 में हुई विसंगतियों की जांच करेगी।
कोलकाता। पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमिशन के शिक्षक भर्ती घोटाले में हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने 23 हजार से अधिक नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया है।
शिक्षक भर्ती घोटाले पर कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई पश्चिम बंगाल के विद्यालयों में भर्तियों में 2016 में हुई विसंगतियों की जांच करेगी। यहां बताना जरूरी है कि शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी सहित टीएमसी के अन्य नेता, विधायक और शिक्षा विभाग के कई अधिकारी भी जेल में हैं।