तुर्की में आए भूकंप के नाम पर चंदा इकट्ठा करने के आरोप में जामिया मिलिया स्कूल के शिक्षक को निलंबित कर दिया गया
जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) ने तुर्की के भूकंप प्रभावित लोगों के लिए स्कूल के छात्रों से धन जुटाने में कथित सहयोग के लिए मिडिल स्कूल
शारीरिक शिक्षा शिक्षक हारिस उल हक को निलंबित कर दिया है, विश्वविद्यालय के जनसंपर्क कार्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है।
इसमें कहा गया है कि धन उगाही केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमों का उल्लंघन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी या पूर्व अनुमति के बिना की
गई थी। विश्वविद्यालय द्वारा जामिया नगर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक हेराफेरी के लिए हारिस उल हक के खिलाफ 31 जुलाई को एक पुलिस शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि हारिस उल हक ने तुर्की के प्रभावित लोगों के लिए गलत बयानी कर धन इकट्ठा करने की आड़ में ₹1.40 लाख की हेराफेरी की।
यह भी आरोप लगाया गया कि झूठे बहाने बनाकर छात्रों को धोखा देकर पैसा इकट्ठा किया गया और पूरा पैसा निजी फायदे के लिए निकाल लिया गया।यह मामला 4 अगस्त को हुई बैठक में विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद (ईसी) के समक्ष रखा गया था। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ईसी ने प्रस्ताव
संख्या 11 के माध्यम से निर्णय लिया है कि हारिस उल हक के खिलाफ नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है।
ईसी ने विश्वविद्यालय से धन या धन की वसूली के लिए उचित कार्रवाई करने और कानून के प्रावधानों के अनुसार आपराधिक शिकायत दर्ज करने को भी कहा। यह भी कहा गया है कि हारिस उल हक के खिलाफ दुर्व्यवहार, कर्तव्य के प्रति लापरवाह रवैया और अवज्ञा की कई शिकायतें मिली हैं। प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि उन्हें पहले कदाचार के लिए 2010 में निलंबित कर दिया गया था।
लोकायुक्त कोर्ट ने वीके शशिकला के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है