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- जीएसटी टैक्सपेयर्स जिनका टर्नओवर किसी भी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक है।
आज मंगलवार को बताया गया है कि, यानि 1 अगस्त से जीएसटी के नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। जीएसटी गाइडलाइन्स के अनुसार, पांच करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों को ई-इनवॉइस यानी ई-चालान जनरेट करना अनिवार्य होगा। 10 करोड़ या उससे अधिक दरअसल, अभी तक 10 करोड़ या उससे अधिक के बीटूबी लेनदेन मूल्य वाली कंपनियों को ही ई-चालान निकालना होता था। लेकिन अब 1 अगस्त से यह नियम बदल जाएगा। बता दें कि बीते दिनों यानि 28 जुलाई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने ट्वीट कर जीएसटी के नियम में बदलाव की जानकारी दी थी। जिसमें कहा गया था कि जीएसटी टैक्सपेयर्स जिनका टर्नओवर किसी भी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक है। उन्हें 1 अगस्त 2023 से वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की बी2बी आपूर्ति या निर्यात के लिए अनिवार्य रूप से ई-चालान का उत्पादन करना होगा।