- कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए तीन रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करने की घोषणा की
नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज संसद में पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। इस दौरान सीतारमण ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए तीन रोजगार-संबंधी प्रोत्साहन योजनाएं शुरू करने की घोषणा की। ये तीन योजनाएं ईपीएफओ में नामांकन पर आधारित होंगी, जो पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को मान्यता देने पर फोकस करेगा।
स्कीम A: पहली बार रोजगार पाने वाले
स्कीम ए के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को एक महीने का वेतन सहायता प्रदान की जाएगी।
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) एक पेयमेंट स्कीम लागू होगा, जिसके तहत पात्र कर्मचारियों को एक महीने के वेतन के बराबर राशि तीन अलग-अलग किस्तों में वितरित की जाएगी। यह राशि 15,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। पात्रता सीमा 1 लाख रुपये प्रति माह होगी। इस योजना से 30 लाख युवा रोजगार प्राप्त करेंगे और उनके नियोक्ता लाभान्वित होंगे।
स्कीम B: विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन
स्कीम बी के तहत वित्त मंत्री ने विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए आगामी योजना की घोषणा की। पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार की गई इस योजना में उन्हें नौकरी के शुरुआती चार वर्षों के लिए ईपीएफओ अंशदान से संबंधित प्रोत्साहन दिया जाएगा।
स्कीम C: नियोक्ताओं को समर्थन
स्कीम सी के तहत, नियोक्ताओं को हर एक नए नियुक्त कर्मचारी के लिए ईपीएफओ कॉन्ट्रिब्यूशन के लिए दो साल की अवधि में 3,000 रुपये प्रति माह तक का रीइंबर्समेंट प्राप्त होगा। इस योजना का लक्ष्य अतिरिक्त 50 लाख लोगों की भर्ती को बढ़ावा देना है, जिससे आर्थिक विकास और रोजगार की संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा।