- हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वाली याचिका पर 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता मामले की सुनवाई करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को केजरीवाल को राहत नहीं दी थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही बताया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। ईडी के पास उन्हें जांच में शामिल करने के लिए एक मात्र यही साधन था। उन्होंने 6 महीने से ज्यादा समय तक बार-बार समन जारी कर पेश होने के लिए कहा गया लेकिन उन्होंने इसका पालन नहीं किया। यही उनकी गिरफ्तारी का सबसे बड़ा कारण था।