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मध्य प्रदेश में जिलों के अंदर 30 जून तक हो सकेंगे तबादले, शिवराज कैबिनेट में निर्णय

  • जिले के अंदर के स्थानांतरण 15 से 30 जून तक किए जाने का निर्णय
  • इसमें नए क्षेत्रों में सहकारी समितियां गठित कर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है।
  • छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को अनुमति दी गई।
    भोपाल ।
    मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई बुधवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में जिले के अंदर के स्थानांतरण 15 से 30 जून तक किए जाने का निर्णय लिया गया। हाई सेकंडरी स्कूलों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले भैया, बहनों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। 9000 विद्यार्थियों को मिलेगी स्कूटी। इसके साथ-साथ अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को छह लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने के प्रस्ताव को अनुमति दी गई। शिवराज कैबिनेट द्वारा सहकारी नीति 2023 का अनुमोदन किया गया। इसमें नए क्षेत्रों में सहकारी समितियां गठित कर रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। साथ ही सहकारी समितियों के चुनाव समय पर हो इसके लिए प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। वर्तमान में सहकारी समितियों के सशक्तीकरण के लिए निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा जिलों में कोर ग्रुप बनाए जाएंगे जो निवेश की संभावनाओं को तलाशेंगे। बैठक में नवीन हवाई पट्टी निर्माण के प्रस्‍ताव को भी मंजूरी दी गई। सिंगरौली में निजी जनभागीदारी से नवीन हवाई पट्टी का निर्माण किया जाएगा। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि 25 लाख रुपये तक के निर्माण कार्य पंचायतें करेंगी। अभी यह कार्य ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से कराया जाता था। इसके साथ ही पंचायतों को दो-दो नए काम करने की स्वतंत्रता भी देने का निर्णय लिया गया है। अधूरे काम पूरा करने को पंचायतों द्वारा प्राथमिकता दी जाए, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। हैंडपंप मैकेनिकों को अब प्रति हैंडपंप 75 रुपये के स्थान पर सौ रुपये मानदेय मिलेगा। इसके लिए अधिकतम सीमा 120 हैंडपंप रहेगी। बैठक में इस प्रस्‍ताव को भी मंजूरी दी गई कि नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर जलाशय पर 600 मेगावाट क्षमता की फ्लोटिंग सोलर पर योजना से उत्पादित बिजली शासन द्वारा खरीदी जाएगी। इसके भुगतान की गारंटी परियोजना विकास को राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।

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