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समलैंगिकों से न हो भेदभाव’, मुख्य न्यायाधीश के निर्देश: लोगों को जागरुक करने का काम करे सरकार

  • कानूनी मान्यता की मांग को लेकर पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई की।
    नई दिल्ली:
    सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता की मांग को लेकर पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई की। मामले में मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि समलैंगिक लोगों के साथ उनके यौन रुझान के आधार पर भेदभाव न किया जाए। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अदालत द्वारा निर्देश जारी करने के रास्ते में नहीं आ सकता।

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