Home » नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दायर याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, कहा- आप पर जुर्माना लगा दें?

नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दायर याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, कहा- आप पर जुर्माना लगा दें?

  • नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने के लिए दाखिल जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खरिज कर दिया.
  • सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील से कहा कि क्यों न हम आपकी याचिका पर जुमार्ना न लगा दे.
  • सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई का कोई आधार ही नहीं है.
  • नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को ना बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया गया है.
    नई दिल्ली:
    नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने संसद भवन के उद्घाटन को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया और स्पष्ट कहा कि यह कोर्ट का विषय नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस जेके. माहेश्वरी और जस्टिस पीएस. नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है, जिसमें कोर्ट दखल दे. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील से कहा कि क्यों न हम आपकी याचिका पर जुमार्ना न लगा दे. यह कहीं से कोर्ट का विषय नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस याचिका पर सुनवाई का कोई आधार ही नहीं है. बता दें कि एक वकील ने यह याचिका दाखिल की थी, जिसमें आरोप लगाया है कि नए संसद भवन के उद्घाटन में राष्ट्रपति को ना बुलाकर संविधान का उल्लंघन किया गया है.

Swadesh Bhopal group of newspapers has its editions from Bhopal, Raipur, Bilaspur, Jabalpur and Sagar in madhya pradesh (India). Swadesh.in is news portal and web TV.

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by Sortd