Home » सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से झटका, याचिका पर विचार करने से किया इनकार

  • जमानत याचिका को स्थगित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली जैन की याचिका पर भी विचार करने से इनकार कर दिया।

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उम्मीद जताई कि दिल्ली उच्च न्यायालय आम आदमी पार्टी (आप) नेता सत्येन्द्र जैन की डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका पर बिना किसी देरी के फैसला करेगा। शीर्ष अदालत ने दिल्ली शराब नीति मामले में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका को स्थगित करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली जैन की याचिका पर भी विचार करने से इनकार कर दिया।

न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ दिल्ली उच्च न्यायालय के 28 मई के आदेश के खिलाफ जैन की चुनौती पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उनकी डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका को 9 जुलाई, 2024 तक के लिए स्थगित कर दिया था। पीठ ने कहा कि यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि जमानत प्रार्थनाओं को अनावश्यक रूप से स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। हालाँकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे जैन की याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में योग्यता नहीं मिली, जिसमें उनकी याचिका को जुलाई तक स्थगित कर दिया गया था।

यह याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय के जमानत आवेदन की सुनवाई 09.07.2024 तक स्थगित करने के आदेश के खिलाफ है। वरिष्ठ वकील एएम सिंघवी का कहना है कि उच्च न्यायालय के फैसले को नियंत्रित करने वाले कानून का सवाल इस अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ का ध्यान आकर्षित कर रहा है, और इसलिए यह उचित है कि इस मामले को उस मामले के साथ टैग किया जाए। हमें इस दलील में कोई योग्यता नहीं मिली क्योंकि उच्च न्यायालय अपनी योग्यता के आधार पर मामले का फैसला करेगा और यदि याचिकाकर्ता उच्च न्यायालय के आदेश से असंतुष्ट है, तो वह इसे चुनौती दे सकता है।

Related News

Swadesh Bhopal group of newspapers has its editions from Bhopal, Raipur, Bilaspur, Jabalpur and Sagar in madhya pradesh (India). Swadesh.in is news portal and web TV.

@2023 – All Right Reserved. Designed and Developed by Sortd