- स्वाति का कोर्ट में दिया बयान होगा आरोपपत्र का अहम साक्ष्य।
नई दिल्ली। आप सांसद व दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सहायक बिभव कुमार द्वारा मारपीट व छेड़छाड़ करने के मामले में उत्तरी जिला पुलिस मंगलवार को तीस हजारी कोर्ट में आरोपपत्र दायर करेगी।
13 मई को स्वाति मालीवाल पहुंची थी केजरीवाल आवास
इस हाई प्रोफाइल मामले में त्वरित जांच कर पुलिस 60 दिन के अंदर आरोपपत्र तैयार करने में कामयाब रही है। 13 मई की सुबह करीब नौ बजे स्वाति मालीवाल कुछ महत्वपूर्ण मसलों पर केजरीवाल से बातचीत करने उनके सिविल लाइंस स्थित सरकारी आवास पर पहुंची थीं।
15 मई को पुलिस ने दर्ज किया था केस
तब बिभव कुमार ने डायनिंग रूम में मालीवाल की लात-घूंसों व थप्पड़ से बुरी तरह पिटाई कर दी थी। दो दिन बाद 15 मई को सिविल लाइंस थाना पुलिस ने मालीवाल के बयान के आधार पर बिभव के खिलाफ आईपीसी की पांच धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया था।
बिभव कुमार करीब दो माह से तिहाड़ जेल में बंद
बाद में पुलिस ने मुकदमे में साक्ष्य मिटाने की धारा भी जोड़ दी थी। बिभव कुमार करीब दो माह से तिहाड़ जेल में बंद है। उसके खिलाफ दर्ज सभी छह धाराओं में आरोपपत्र दायर किया जाएगा।
पुलिस अधिकारी का कहना है कि स्वाति मालीवाल के सीआरपीसी की धारा 164 के तहत तीस हजारी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान को आरोपपत्र में सबसे अहम साक्ष्य के तौर पर रखा गया है।