केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन और आधार की लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया था, इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 रखी गई है। परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को आधार से लिंक न करने पर ये बेकार या रद्दी हो जाएगा। यानी कि आप बैंक से जुड़ी कई सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे या एनएसई या बीएसई ट्रांडैक्शन नहीं कर सकेंगे।
जिन कर दाताओं ने अभी तक अपने आधार को पैन के साथ लिंक नहीं किया है, वे 1000 रुपये की फीस चुकाकर ऐसा कर सकते हैं। गौरतलब है कि बिना जुर्माने के लिंक करने की डेडलाइन 30 जून 2022 थी। अगर आपने अभी तक अपने पैन और आधार कार्ड को लिंक नहीं किया है, तो इसे जल्द कर लें।
अगर आपने अपना पैन और आधार लिंक कर भी लिया है, या आपको याद नही है या फिर इसे लेकर आप निश्चित नहीं है, तो आप घर बैठे इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। आइए हम इसके दो तरीके आपको बताते हैं।
इन स्टेप्स को करें फॉलो
इसे चेक करने का पहला तरीका इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल है।
स्टेप 1: सबसे पहले, इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, इसके लिए आपको इस लिंक: https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/. पर क्लिक करना होगा।
स्टेप 2: इसके बाद अपने 10 संख्या वाला पैन नंबर और 12 संख्या का आधार नंबर डालें. फिर, व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें।
स्टेप 3: फिर, अपना 10 संख्या का पैन नंबर और 12 डिजिट वाला आधार नंबर डालें, इसके बाद व्यू लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें। अगर आपका आधार पहले से लिंक है, तो आधार नंबर दिखेगा, अगर आधार लिंक नहीं है, तो आपको दोनों को लिंक करने के लिए जरूरी स्टेप्स पूरे करने होंगे।
अपने पैन-आधार स्टेटस को चेक करने का दूसरा तरीका एसएमएस का है।
एसएमएस के जरिए पैन-आधार लिंकिंग के स्टेटस को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले 567678 या 56161 को एसएमएस भेजें।
आपको स्टेटस चेक करने के लिए इस फॉर्मेट में मैसेज करें- UIDPAN स्पेस.12 संख्या का आधार नंबर टाइप करें, इसके बाद पैन नंबर टाइप करें और फिर 567678 या 56161 पर एसएमएस भेज दें।
एसएमएस फॉर्मेट ये होगा: UIDPAN <12 संख्या का आधार नंबर> <10 संख्या का परमानेंट अकाउंट नंबर>.