चुनाव आयोग (EC) ने शुक्रवार (29 मार्च) को एक अधिसूचना जारी कर आगामी लोकसभा चुनाव 2024 और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में होने वाले विधानसभा चुनावों से जुड़े एग्जिट पोल आयोजित करने, प्रकाशित करने या प्रचारित करने पर रोक लगाने की घोषणा की। निषेध अवधि 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शुरू होगी और 1 जून को शाम 6:30 बजे समाप्त होगी। यह प्रतिबंध प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य प्रसार पद्धति सहित मीडिया के सभी रूपों पर लागू होता है।
उपरोक्त आम चुनावों और विधानसभा चुनावों के लिए मतदान प्रक्रिया के समापन तक 48 घंटे की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जनमत सर्वेक्षणों या किसी अन्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनाव-संबंधित सामग्री का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव 19 अप्रैल से सात चरणों में होंगे। बता दें, आम चुनाव में लगभग 97 करोड़ मतदाता वोट डालने के पात्र हैं। वोटों की गिनती 4 जून को होगी।