कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा,नहीं लड़ पाएंगे 5 साल तक कोई भी चुनाव
इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब उन्हें इस्लामाबाद लाया जा रहा है। इस्लामाबाद ट्रायल कोर्ट ने इमरान को तोशाखाना (विदेशी उपहारों का संग्रहालय) मामले में लगे भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी पाया है । और उन्हें 3 साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही 1 लाख रूपय का जुर्माना भी उन पर लगाया गया है।
अदालत ने इमरान को भ्रष्टाचार में लिप्त पाया है, और उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने विदेश से प्राप्त उपहारों को मनमानी दाम पर बेचकर अतिरिक्त धन कमाया है, जिसकी सही जानकारी उन्होंने चुनाव आयोग को नहीं दी। जिन उपहारों की बात की जा रही है उनकी कीमत 14.2 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है । इसमें सबसे मेंहगी गोल्डन रोलेक्स घड़ी है जिसकी कीमत करीब 8 करोड़ 50 लाख रूपय मानी जा रही है इसके अलावा एक अंगूठी और कफ लिंक की एक जोड़ी भी शामिल है।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान के वकील से पूछा भी था कि आप विदेश से प्राप्त उपहारों के बारे में कोई जानकारी क्यों नहीं देते? तो इस सवाल पर को जवाब उन्होंने यह कहते हुए टाल दिया था कि इससे मुल्क की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, और अन्य देशों से रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। इसलिए इस विषय की जानकारी आवाम को नहीं दे सकते।
पूर्व क्रिकेटर से नेता बने 70 वर्षीय इमरान खान साल 2018 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए थे, लेकिन पाकिस्तान की शक्तिशाली सेना के साथ मतभेद के बाद पिछले साल अविश्वास मत में उन्हें अपनी कुर्सी गवानी पड़ी। इमरान को हटाए जाने के बाद से उनके खिलाफ 100 से अधिक मामलों का सामना करना पड़ रहा है – उनका कहना है कि ये आरोप राजनीति से प्रेरित हैं।
Imran digested foreign gifts worth 14 crores, arrested in Toshakhana case