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- प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश मूर्तियों की बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दिया था।
- प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश मूर्तियों की बिक्री की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी।”
नई दिल्ली । मद्रास उच्च न्यायालय ने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश मूर्तियों की बिक्री और निर्माण पर रोक लगा दिया था। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करने पर सहमत हो गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान द्वारा मंगलवार को गणेश चतुर्थी उत्सव के कारण मामले में तात्कालिकता का हवाला देने के बाद सूचीबद्ध मामलों के बोर्ड के अंत में मामले की सुनवाई करने पर सहमत हुई। अधिवक्ता श्याम दीवान ने कहा, “यह एक ऐसा मामला है जिस पर तत्काल सुनवाई की आवश्यकता है। उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने रविवार शाम को आदेश पारित किया, जिसमें उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी गणेश मूर्तियों की बिक्री की अनुमति देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी।”
न्यायालय ने निर्माण, बिक्री और विसर्जन पर लगाया रोक
पीठ ने शुरुआत में दीवान को शीर्ष अदालत को एक ई-मेल भेजकर अत्यावश्यक मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करने के लिए कहा था। हालांकि, वकील द्वारा आगामी त्यौहार का उल्लेख करने के बाद वह मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गई। दीवान ने कहा कि उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ द्वारा रविवार को एक विशेष बैठक के दौरान जारी आदेश का प्रभाव यह है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियों का न तो निर्माण और बिक्री की जा सकती है और न ही उनका विसर्जन किया जा सकता है।