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- गीतिका शर्मा सुसाइड केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू ने सुनाया फैसला
- हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री गोपाल कांडा को मिली राहत
- राउज एवेन्यू कोर्ट ने गोपाल कांडा को किया बरी
नई दिल्ली । एयर होस्टेस गीतिका शर्मा की आत्महत्या मामले में आरोपित और हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल गोयल कांडा और अरुणा चढ्डा को राउज एवेन्यू कोर्ट ने बरी कर दिया है। बरी होने के बाद गोपाल कांडा ने कहा, ”मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। ये केस मेरे खिलाफ बनाया गया था और आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है।” पांच अगस्त 2012 में एमडीएलआर एयरलाइंस की पूर्व निदेशक गीतिका ने अपने अशोक विहार स्थित घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। शर्मा ने अपनी मौत के लिए में गोपाल कांडा और एमडीएलआर के मैनेजर अरुणा चड्ढा को जिम्मेदार ठहराया था। अदालत ने दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में आरोप तय किए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट को 20 जुलाई को अपना निर्णय सुनाना था, लेकिन अदालत ने अपरिहार्य कारणों से इसे 25 जुलाई तक के लिए टाल दिया था।
घर पर फांसी लगाकर गीतिका शर्मा ने किया था सुसाइड
राजधानी दिल्ली में 5 अगस्त 2012 को 23 साल की गीतिका शर्मा ने सुसाइड कर लिया था। गीतिका ने फांसी के फंदे पर झूलकर जान दे दी थी। गीतिका एमडीएलआर एयरलाइंस की पूर्व डायरेक्टर थी। बता दें कि यह एयरलाइंस अब बंद हो चुकी है। गीतिका ने आत्महत्या करने से पहले सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें पूर्व मंत्री गोपाल कांडा पर गंभीर आरोप लगाए गए थे।
गीतिका शर्मा का वो सुसाइड नोट
एयर होस्टेस गीतिका शर्मा के सुसाइड नोट में लिखा था कि पूर्व मंत्री गोपाल कांडा एक फ्रॉड था और वह हमेशा लड़कियों पर गंदी नजर रखता था। सुसाइड नोट में गीतिका ने लिखा, ‘गोपाल कांडा आदतों से लड़कियां प्रताड़ित होती हैं। गोपाल कांडा हमेशा लड़कियों की ही ताक में रहता था। मैंने अपनी जिंदगी में उससे बेशर्म इंसान नहीं देखा। वो हमेशा झूठ बोलता है।’