- दिल्ली कूच करने वाले पंजाब के किसान संगठनों को हरियाणा में शंभू बॉर्डर पर रोक दिया गया था।
- हाईकोर्ट ने एक सप्ताह में रास्ता खुलवाने का आदेश दिया था लेकिन अभी तक रास्ता खोला नहीं गया है।
चंडीगढ़ । पंजाब-हरियाणा के शंभू बॉर्डर को खोलने के हाईकोर्ट के आदेश की डेडलाइन आज खत्म हो रही है। अभी तक बॉर्डर को खोलने की कोई पहल सरकार की तरफ से नहीं की गई है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। वहीं फरवरी से डटे किसानों ने हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली कूच का एलान कर दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के सदस्य जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि वह शंभू सीमा खुलते ही दिल्ली के लिए कूच कर देंगे। 15 अगस्त को ट्रैक्टर मार्च निकालने का भी फैसला लिया गया है। यह ट्रैक्टर मार्च देश भर में निकाला जाएगा।
22 जुलाई को दिल्ली में होगा सम्मेलन
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) एवं किसान मजदूर मोर्चा का साझा सम्मेलन नई दिल्ली में 22 जुलाई को होगा। दोनों मोर्चों ने राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के तमाम नेताओं से मुलाकात के लिए पत्र लिखा है और उनसे मुलाकात करके संसद के आगामी सत्र में एमएसपी गारंटी कानून समेत किसानों की तमाम मांगों पर प्राइवेट बिल लाने की मांग की जाएगी।
अंबाला में धारा 163 लागू
अंबाला की जिला उपायुक्त डॉ. शालीन ने जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लगा दी है। इन आदेशों के तहत पांच या इससे ज्यादा व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। एसपी कार्यालय के 200 मीटर के दायरे में भीड़ एकत्रित नहीं हो सकेगी। ये आदेश 17 जुलाई से आगामी दो माह तक लागू रहेंगे।
हरियाणा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 22 को करेगा सुनवाई
शंभू बॉर्डर खोलने के पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ हरियाणा सरकार की स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) पर सुप्रीम कोर्ट 22 जुलाई को सुनवाई करेगा। सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की।