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हाईकोर्ट में बोली ईडी- पत्नी की देखभाल करने वाले सिसोदिया अकेले नहीं, जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित

  • दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
    नई दिल्ली ।
    मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल से मनीष सिसोदिया की पत्नी की ताजा मेडिकल रिपोर्ट शनिवार शाम तक कोर्ट में जमा करने को कहा है. शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट को बताया गया कि मनीष सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलवाने सुबह उनके घर पर ले जाया गया था. लेकिन वह अपनी पत्नी से मुलाकात नहीं कर पाए, क्योंकि, उससे पहले ही उनकी पत्नी को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया था.
    दो दशक से बीमारी से पीड़ित हैं सिसोदिया की पत्नी
    प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत अर्जी के खिलाफ दलील देते हुए कहा कि जब उन्होंने पहली बार अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी उस समय और अभी की अंतरिम जमानत की अर्जी के समय उनकी पत्नी की हालत में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है. उनकी पत्नी दो दशक से इस बीमारी से पीड़ित हैं. ऐसे में अगर छह हफ्ते के लिए सिसोदिया को अंतरिम जमानत पर रिहा किया भी जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा. इतना ही नहीं, उनके पास लोक निर्माण विभाग, शिक्षा, आबकारी, फाइनेंस, विजिलेंस, बिजली, स्वास्थ्य और गृह समेत 18 पोर्टफोलियो थे. ऐसे में वह पत्नी के एक मात्र देख भाल करने वाले नहीं हो सकते हैं.
    सिसोदिया के वकील ने किया ईडी की दलील का विरोध
    जबकि मनीष सिसोदिया के वकील ने ईडीकी दलील का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया अपनी पत्नी की देखभाल करने वाले अकेले हैं. उनका इकलौता बेटा विदेश में पढ़ रहा है. उन्होंने ईडी के इस तर्क का भी विरोध किया कि उसके पास 18 पोर्टफोलियो हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ वह पत्नी के केयरटेकर नहीं थे? हम भी दिन भर में कई मामलों का निपटारा करते हैं, दिन के अंत में घर वापस, क्या हम अपने परिवार की देखभाल नहीं करते? हालांकि हाईकोर्ट ने दोनो पक्षों की दलील सुनने के बाद सिसोदिया की पत्नी की रिपोर्ट कोर्ट में जमा करने का निर्देश देते हुए इस अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. दरअसल मनीष सिसोदिया ने पत्नी की खराब सेहत का हवाला देते हुए 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत की मांग की है. इस याचिका पर शुक्रवार को भी सुनवाई हुई थी और कोर्ट ने कहा था कि अगर जरूरत हुई तो आज शनिवार को भी इस मामले पर सुनवाई करेंगे. इसलिए हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई हुई.

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