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कौशल विकास घोटाला मामले में चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिली राहत, अदालत ने न्यायिक हिरासत दो सप्ताह बढ़ाई

तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) नेता एन. चंद्रबाबू नायडू को अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने कथित 371 करोड़ के कौशल विकास घोटाला मामले में 9 सितंबर को गिरफ्तार किया था। जिसके बाद आज विजयवाड़ा में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की एक विशेष अदालत ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत दो सप्ताह और बढ़ा दी।

राज्य पुलिस के अपराध जांच विभाग (सीआईडी) द्वारा 9 सितंबर को गिरफ्तार किए गए नायडू की न्यायिक हिरासत गुरुवार को समाप्त हो गई और राजमुंद्री सेंट्रल जेल के अधिकारियों ने, जहां वह बंद थे, उन्हें एसीबी अदालत की न्यायाधीश न्यायमूर्ति हिमा के समक्ष पेश किया। जेल में उनकी स्थिति के बारे में पूछताछ करने के बाद, न्यायाधीशने सीआईडी ​​द्वारा न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग को लेकर सौंपे गए ज्ञापन पर विचार करने के बाद नायडू की न्यायिक हिरासत 19 अक्टूबर तक बढ़ा दी।

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आपको बता दें, यह तीसरी बार था जब नायडू की रिमांड बढ़ाई गई थी। इससे पहले यह 22 सितंबर को खत्म हुआ था और इसे दो दिन और बढ़ाया गया था। 24 सितंबर को रिमांड दोबारा 5 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। हालाँकि, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने नायडू की हिरासत में पूछताछ के लिए सीआईडी ​​के आवेदन की जांच करने से निचली अदालत को रोकने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।

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