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डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे की याचिका सुप्रीम कोर्ट में निरस्त, हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन होने का दिया हवाला

भोपाल। छतरपुर जिले के लवकुश नगर एसडीएम पद पर पदस्थ रहीं डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे को सर्वोच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट में त्याग-पत्र जल्द स्वीकार करने संबंधी विशेष याचिका पर जल्द सुनवाई नहीं होने पर निशा बांगरे ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जब मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे समय में सर्वोच्च न्यायालय मामले की सुनवाई नहीं करेगा।

उन्होंने याचिकाकर्ता डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे से कहा कि वे उच्च न्यायालय जाएं और वहां आज या कल में प्रकरण की तात्कालिकता को बताते हुए शीघ्र सुनवाई का आग्रह करें। इस पर हाईकोर्टद्वारा विधिवत विचार किया जाएगा।

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निशा बांगरे की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने पैरवी की। हालांकि याचिकाकर्ता निशा बांगरे ने राज्य सरकार द्वारा जिन आरोपों के आधार पर उनके खिलाफ विभागीय जांच कराने का निर्णय लिया है, बांगरे ने वह आरोप स्वीकार कर लिए हैं। उल्लेखनीय है कि निशा विधानसभा चुनाव लडऩा चाहती हैं। वे बैतूल जिले की आमला सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। यहां से अभी भाजपा के डॉ. योगेश पंडाग्रे विधायक हैं।

निशा बांगरे ने जून माह में इस्तीफा दिया था, लेकिन राज्य सरकार ने सिविल सेवा आचरण का उल्लंघन करने पर उन्हें नोटिस थमाया और अब उनके खिलाफ विभागीय जांच कर रही है। विभागीय जांच पूरी होने तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में अगर 30 अक्टूबर से पहले बांगरे का इस्तीफा स्वीकार नहीं होता तो वे विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ पाएंगी।

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Deputy Collector Nisha Bangre’s petition rejected in the Supreme Court, cited that the matter is pending in the High Court.

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