दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 14 फरवरी को लखनऊ में अपनी भतीजी की शादी में शामिल होने के लिए तीन दिन की अंतरिम जमानत दे दी। विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सीबीआई और ईडी द्वारा जांच के तहत भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में 13-15 फरवरी तक सिसोदिया को अस्थायी राहत दी है।
दरअसल, 14 फरवरी को लखनऊ में मनीष सिसोदिया को उनकी भतीजी के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब दिल्ली की कोर्ट ने आप नेता को बड़ी राहत देते हुए तीन दिन की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है।
आपको बता दें, मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने आबकारी नीति से जुड़े घोटाले के मामले में 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद से पूर्व उपमुख्यमंत्री जेल में ही बंद थे।