135
- कंझावला कांड में दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया.
- अंजलि को घसीटने वाली कार में बैठे चारों आरोपियों पर हत्या का केस चलेगा.
- अप्रैल में करीब 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें 117 गवाहों से पूछताछ की गई.
नई दिल्ली: दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन कांड में कोर्ट का फैसला आ गया है. कंझावला कांड में आरोपियों के खिलाफ रोहिणी कोर्ट ने आरोप तय किए. कोर्ट के फैसले के मुताबिक, अंजलि को घसीटने वाली कार में मौजूद सभी 4 आरोपियों पर हत्या का मुकदमा चलेगा. कोर्ट ने आरोपी अमित, किशन, मनोज और मिथुन के खिलाफ हत्या के आरोप तय किए. दरअसल, इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इसी साल अप्रैल में करीब 800 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई, जिसमें 117 गवाहों से पूछताछ की गई. पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया था कि आरोपियों ने शराब पी रखी थी. ये चारों आरोपी उस दिन गाड़ी में मौजूद थे. इस मामले में शामिल आरोपी दीपक, आशुतोष, और अंकुश के खिलाफ कोर्ट ने सबूत मिटाने का आरोप तय किया. इन तीनों के खिलाफ दाखिल आपराधिक साजिश की धारा 120 B को कोर्ट ने हटा दिया. रोहिणी कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को 14 अगस्त को पेश होने के लिए समन जारी किया है.
क्या था मामला
पिछले साल 31 दिसंबर की रात को कंझावला सड़क हादसे में अंजलि की दर्दनाक मौत हो गई थी.
बाहरी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में नए साल की पूर्व संध्या पर कार से युवती को 12 किलोमीटर तक घसीटने की इस घटना से राजधानी ही नहीं, बल्कि पूरा देश दहल उठा था. नए साल के मौके पर इस घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था. इस मामले में प्रमुख चश्मदीद रही अंजलि की दोस्त निधि ने बताया था कि वे दोनों नए साल की रात पार्टी से लौट रही थीं. दोनों एक ही स्कूटी पर थीं. उसी दौरान एक बलेनो कार द्वारा एक्सीडेंट के दौरान निधि बच गई लेकिन अंजलि की मौत हो गई थी. अंजलि को कार ने 12 किलोमीटर तक घसीटा था.