दीपावली में इस साल बढ़ते प्रदूषण के चलते पटाखे जलाने का समय रात आठ से रात दस बजे तक रहेगा। इससे पहले न इसके बाद आतिशबाजी कर सकेंगे। बेरियम साल्ट का उपयोग कर निर्मित पटाखे एवं लड़ी का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही 125 डेसीबल से अधिक ध्वनि तीव्रता वाले पटाखों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। क्रिसमस व नववर्ष की पूर्व संख्या पर पटाखे रात 11 बजकर 55 मिनट से 12:30 बजे तक चलाए जा सकेंगे। वहीं साइलेंट जोन भी निर्धारित हैं जिनके 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी नहीं हो सकेगी। हाइकोर्ट व एनजीटी के आदेश के परिपालन में कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। सभी एसडीएम व सीएसपी को निगरानी के लिए जिम्मा सौंपा गया है।
मप्र शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के 2021 के ज्ञापन, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डब्ल्यूपी-सी नंबर 728-2015 श्री अर्जुनगोपाल एवं अन्य विरूद्ध केंद्र सरकार एवं अन्य में जारी आदेश 29 अक्टूबर 2021 एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण में 19 अक्टूबर 2023 के द्वारा प्रतिबंधित एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पटाखों के निर्माण-भंडारण, परिवहन, विक्रय व उपयोग आदि को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश में 25 अक्टूबर 2022 को ग्वालियर जिले का एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 दर्शित है। वर्तमान में ग्वालियर में पिछले दस दिन का एक्यूआइ माडरेट श्रेणी से निम्न श्रेणी का है।