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असम मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला, दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे सरकारी कर्मचारी, बोले – धर्म अनुमति देता है, सरकार नहीं

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि राज्य सरकार का कोई भी कर्मचारी सरकार की मंजूरी के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा- धर्म भल अनुमति देता हो, लेकिन सरकार इस बात की अनुमति नहीं देती है।

असम सरकार के कर्मचारी के रूप में सेवा नियम के दृष्टिकोण से दूसरी शादी करने का हकदार नहीं है। हालाँकि, यदि कोई धर्म आपको ऐसा करने की अनुमति देता है तो भी नियम के अनुसार, आपको राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। ”हिमंत बिस्वा ने कहा- कर्मचारी की मृत्यु के बाद, दो पत्नियाँ पेंशन के मुद्दों पर एक-दूसरे से लड़ती हैं और हमें उन्हें सुलझाना बहुत मुश्किल लगता है, उन्होंने यह भी कहा कि यह नियम पहले भी था, लेकिन हमने इसे लागू नहीं किया. अब, हमने इसे लागू करने का निर्णय लिया है।

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इस फैसले पर कार्मिक विभाग ने 20 अक्टूबर को एक कार्यालय ज्ञापन के जरिये कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि जीवनसाथी के जीवित रहने की स्थिति में दूसरी शादी करने से पहले उन्हें सरकार की अनुमति लेनी होगी। बता दें, असम सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1965 के नियम 26 के प्रावधानों के अनुसार दिशानिर्देश जारी किये गए हैं।

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