भोपाल गैस पीडि़त परिवारों के लिए प्रदेश सरकारी की बड़ी घोषणा
भोपाल। प्रदेश में अलगे वित्तीय वर्ष यानी वर्ष 2022-23 में नई शराब दुकानें नहीं खुलेंगी, उप दुकानें भी नहीं खेली जाएगी। वहीं भोपाल गैस पीडि़त परिवारों के लोगों को अब आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा, उन्हें अब पांच लाख रुपए तक का उपचार योजना के तहत नि:शुल्क मिल सकेगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज मंगलवार को मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। प्रदेश के गृह मंत्री और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट ने वर्ष 2022-23 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है।
नई नीति में शराब की उप दुकानें खोलने का प्रस्ताव था, लेकिन मुख्यमंत्री ने शराब की नई दुकानों को खोलने के प्रस्ताव को अग्राह्य कर दिया है। अब अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में नई शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने भोपाल के गैस पीडि़त परिवारों के लोगों को भी आयुष्मान योजना के तहत पांच लाख रुपए तक के नि:शुल्क इलाज की सुविधा मुहैया कराने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही घरेलू हिंसा से पीडि़त दिव्यांग महिलाओं को 40 प्रतिशत क्षति पर दो लाख और 40 प्रतिशत से अधिक क्षति पर 4 लाख रुपए का राहत राशि देने का निर्णय लिया है। इसके साथ की शहरों में भी ग्रामीण भू-स्वामित्व जैसी योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है।
सरकारी संपत्ति के लिए बनेगा अलग विभाग
मंत्री डॉ. मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट ने लोक परिसंपत्तियों के समुचित सदुपयोग के लिए अलग विभाग बनाने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। साथ ही कैबिनेट ने मंदसौर जिले के सुवासरा और नरसिहपुर में राज्य परिवहन के डिपो की जमीन व संपत्ति बेचने को भी कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है।