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सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रोका गया ज्ञानवापी परिसर में चल रहा एएसआई सर्वे

वाराणसी हाई को

वाराणसी। वाराणसी हाई कोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरात्तत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद पर एक सर्वेक्षण किया जा रहा था। जिस पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन तक के लिए रोक लगा दी है। यह सर्वे एएसआई की 30 सदस्यीय टीम ने सील वजूखाने को छोड़कर केवल बाकी के बचे हुए परिसर पर ही शुरु किया था।

वहीं भारतीय मुख्य न्यायधीश डी वाई चंद्रचूड़ वाली पीठ ने वाराणसी की एक जिला अदालत के आदेश पर 26 जुलाई तक रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच के आदेश पर अब एएसआई को मस्जिद परिसर का “वैज्ञानिक” सर्वेक्षण करने के लिये निर्देशत किया गया है।

मुस्लिम पक्ष (अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी) ने सर्वे का बहिष्कार किया है साथ ही इस सर्वेक्षण की उपयुक्तता पर भी सवाल किया है । मुस्लिम पक्ष का कहना है कि इलाहबाद हाई कोर्ट ने पहले ही जिला अदालत के एक फैसले को निलंबित कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के सर्वे संबंधी आदेश को निलंबित कर दिया है।

ऐसे में सर्वे का आदेश न्यायहित में नहीं है। हाँलाकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को थोड़ी राहत जरुर मिली है।

ASI survey going on in Gyanvapi campus stopped after Supreme Court’s order.

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