भोपाल। स्कूल शिक्षा विभाग ने अधिकारियों, कर्मचारियों व शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार, जिला संवर्ग के एक जिले से दूसरे जिले एवं संभागीय संवर्ग के एक संभाग से दूसरे संभाग में स्वैच्छिक स्थानान्तरण के लिए विभागीय मंत्री का प्रशासकीय अनुमोदन अनिवार्य होगा।
सभी संवर्गों के स्थानान्तरण आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा किए जाएंगे। कोई भी आवेदन सीधे संचालनालय स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदक द्वारा स्थानान्तरण आवेदन में अपना नाम, यूनिक आईडी, पदनाम, पदस्थ संस्था का नाम एवं डाईस कोड, स्थानान्तरण का कारण तथा वांछित संस्था का नाम एवं डाईस कोड स्पष्ट रूप से उल्लेखित करना होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त आवेदनों का परीक्षण कर प्रस्ताव संचालनालय को भेजा जाएगा। सभी प्रस्ताव 5 अगस्त 2023 तक सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में भेजे जाएंगे। एक जिले का एक ही बार प्रस्ताव मान्य किया जायेगा।
जिला स्तर पर पर होगा परीक्षण
जारी निर्देश के अनुसार, जिला स्तर पर आवेदनों का परीक्षण करते समय जिला शिक्षा अधिकारी को इस बात का ध्यान रखना होगा कि वांछित शाला में रिक्ति होने की दशा में ही प्रस्ताव संचालनालय को भेजा जाए। स्थानान्तरण होने पर कोई भी शाला शिक्षक विहीन न हो। यदि शिक्षक के स्थानान्तरण से शाला शिक्षक विहीन होने की संभावना है तो उसे प्रस्ताव में शामिल नहीं किया जाएगा।
सीएम राईज, उत्कृष्ट, मॉडल स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों को उसी श्रेणी की शालाओं में स्थानान्तरण का प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा, अन्य शालाओं में नहीं। नवीन भर्ती द्वारा नियुक्त शिक्षकों के अन्र्तजिला स्थानान्तरण रिक्त पद की उपलब्धता के आधार पर किये जा सकेंगे।
Administrative approval of departmental minister is mandatory for transfer of teachers and officers.