भोपाल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन को लेकर जारी आदर्श आचार संहिता के तहत कटआउट, बैनर-पोस्टर, पंपलेट और अन्य प्रकार की प्रचार सामग्रियों को लेकर आए दिन निर्देश जारी हो रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद भोपाल सहित प्रदेश भर के सभी जिला कलेक्टर्स ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाए और बैनर, पोस्टर, पंपलेट और अन्य प्रचार सामग्रियों को लेकर आचार संहिता का पालन किया जाए।
जारी निर्देश के अनुसार किसी प्रकार के अनाधिकृत कट आउट, बैनर, पोस्टर फ्लेक्स, झंडियां एवं अन्य प्रचार सामग्रियां लगाये जाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा प्रचलित विज्ञापन नीति के अन्तर्गत शहर में विभिन्न स्थानों पर विज्ञापनों के होडिंज़्ग्स पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुमतियां दी गई है, यह अनुमतियां विभिन्न विज्ञापन एजेन्सियों यथा बीओटी आपरेटर्स को प्रदान की गई है, जिनसे मासिक एक मुश्त शुल्क निगम द्वारा लिया जाएगा। दिन-प्रतिदिन लगाये जाने वाले विज्ञापनों पर सामान्यत: संबंधित स्थानीय निकाय से अनुमति नहीं ली जाती है।
विधानसभा निर्वाचन – 2023 के दौरान ऐसे सभी वैध तथा अनुमति प्राप्त स्थानों पर किसी भी प्रकार की चुनाव से संबंधित अथवा राजनैतिक विज्ञापनों के प्रदर्शनों के लिये निगम से पूवज़् अनुमति / अनापत्ति लेना अनिवार्य होगा।
70 प्रतिशत से अधिक में प्रचार सामग्री नहीं होनी चाहिए
þनिर्देश के अनुसार विज्ञापन हेतु कुल आरक्षित स्थलों में से 70 प्रतिशत स्थल निर्वाचन से सम्बन्धित प्रचार-प्रसार के लिए आरक्षित रखे जायेंगे तथा शेष 30 प्रतिशत पूर्वानुसार अनुमति के लिए मुक्त रहेंगे। इन 70 प्रतिशत में से कम से कम 10 प्रतिशत निर्दलीय अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा, यदि इनमें आवेदन प्राप्त नहीं होते हैं तो फिर अन्य को आवंटन किया जा सकेगा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को प्राथमिकता दी जाएगी।
इस आरक्षण में यह भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी एक दल या अभ्यर्थी को 40 प्रतिशत से ज्यादा स्थल आवंटित न होने पाने, विज्ञापन एजेन्सी, अभ्यर्थी / राजनैतिक दलों से इन विज्ञापन के लिए सम्बन्धित स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित दर से राशि ली जाएगी ।
Action will be taken against those who put cut outs, banners, posters and flex without permission