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दुष्कर्म करने वाले आरोपियों को 20-20 साल की जेल

न्यायालय ने 13500-13500 रूपए का जुर्माना भी लगाया

भोपाल। दुष्कर्म के दो आरोपियों को जिला न्यायालय ने 20-20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनो आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में 13500-13500 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। गोविंदपुरा थाने में दर्ज प्रकरण में आरोपी राकेश राजपूत और रामबाबू सूर्यवंशी को उक्त सजा अपर सत्र न्यायाधीश स्मिता सिंह ठाकुर की अदालत ने सुनाई है। मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राम कुमार खत्री द्वारा की गई।

विशेष लोक अभियोजक आर के खत्री द्वारा बताया गया कि घटना 4 जनवरी 2020 की है। गोविंदपुरा थाने में पीडि़ता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह गोविंदपुरा क्षेत्र में अपने दोस्त के साथ रोड पर खडे होकर बात कर रही थी। इतने में दोनो आरोपी आए और मारपीट करने लगे। वह पीडि़ता को पकड़ कर खंडहर में ले गये और उसके कपडे उतार कर उसके दोस्त के साथ मोबाइल से फोटो खींच लिए।

आरोपियों ने दोनो से रूपये की मांग की और मोबाइल भी छीन लिए। पीडि़ता का दोस्त जब रूपए लेने गया, तब इस बीच में आरोपियों ने पीडि़ता के साथ जबदस्ती दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनसे जब्त मोबाइल की जांच सायबर लैब में कराई। जांच में आरोप सही पाए गए।

न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य, तथ्यों, वस्तुओं और दस्तावेजों एवं तर्क से सहमत होते हुये आरोपी राकेश राजपूत और रामबाबू सूर्यवंशी को बलात्कार करने के आरोप में दोषी पाया।

20-20 years in jail for rape accused.

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