- शिवराज सरकार की इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है।
भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत विवाह करने वाली विधवा महिलाओं को सरकार दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
इस योजना का उद्देश्य विधवा महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और जीवन निर्वाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है जिससे प्रदेश में रहने वाली महिलाएं सशक्त बन सके। वहीँ इस योजना की ख़ास बात यह है कि इसका लाभ सभी वर्गों की महिलाओं को दिया जाएगा।
हालांकि इस योजना का उन्हीं महिलाओं को लाभ मिलेगा जो इन शर्तों को पूरा कर पायेगी। इसके लिए सबसे पहले आवेदका और उसका पति मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो, विवाह के दौरान आवेदिका की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और पति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो, आवेदिका आयकर दाता न हो, आवेदिका शासकीय सेवा में न हो तथा आवेदिका को परिवार पेंशन प्राप्त न हो रही हो।
इसमें आवेदन के लिए जिस जिले से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है वहां के जिले के कलेक्टर, संयुक्त/ उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तरजन कल्याण के कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा आवेदन की पावती संबंधित कार्यालय को देना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आवेदन के लिए इस लिंक पर क्लीक कर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
http://socialjustice.mp.gov.in/