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विमानों में महिलाओं के खिलाफ अभद्रता पर महिला आयोग सख्त, स्वाति मालीवाल ने डीजीसीए को लिखा पत्र

  • महिला यात्रियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अनियंत्रित व्यवहार को रोकने के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों में संशोधन करने का अनुरोध किया है।
    नई दिल्ली।
    दिल्ली महिला आयोग की प्रमुख स्वाति मालीवाल ने डीजीसीए के डीजी विक्रम देव दत्त को पत्र लिखकर उड़ानों में महिला यात्रियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न और अनियंत्रित व्यवहार को रोकने के लिए वर्तमान दिशानिर्देशों में संशोधन करने का अनुरोध किया है। उड़ानों पर अनियंत्रित व्यवहार की बढ़ती घटनाओं का संज्ञान लिया, विशेष रूप से हाल के दिनों में नशे में धुत पुरुष यात्रियों द्वारा महिला यात्रियों पर पेशाब करने की घटनाएं सामने आई हैं। डीजीसीए को लिखे पत्र में डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने हवाईअड्डों और उड़ानों पर यात्रियों के अनियंत्रित व्यवहार से सख्ती और तेजी से निपटने के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों में संशोधन करने को कहा है। डीसीडब्ल्यू के पत्र में कहा गया है कि “आयोग ने संशोधनों पर विस्तृत सिफारिशों का मसौदा तैयार किया है जो प्रचलित दिशानिर्देशों में किए जाने चाहिए ताकि यौन उत्पीड़न और अनियंत्रित व्यवहार के मामलों को उड़ानों और हवाई अड्डों पर सख्ती से निपटाया जा सके।” DCW प्रमुख ने उनसे अनुरोध किया कि वे इस पर विचार करें और 30 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रदान करें। डीसीडब्ल्यू प्रमुख स्वाति मालीवाल ने दो उड़ानों में यात्रियों द्वारा उत्पीड़न और दुराचार की दो घटनाओं का हवाला दिया, एक 26 नवंबर, 2022 को जिसमें एक व्यक्ति ने न्यूयॉर्क से नई दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान में एक 70 वर्षीय महिला पर कथित तौर पर पेशाब किया और दूसरा 6 दिसंबर, 2022 को जिसमें पेरिस से नई दिल्ली जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में एक पुरुष ने अपनी साथी महिला यात्री की सीट पर पेशाब कर दिया। दोनों मामलों में, यह बताया गया है कि ये दोनों व्यक्ति अत्यधिक नशे की हालत में थे और एयरलाइन डीजीसीए को घटनाओं की रिपोर्ट करने में विफल रही। आयोग ने इन घटनाओं का स्वत: संज्ञान लिया और डीजीसीए को एक नोटिस जारी कर उपरोक्त घटनाओं में उनके द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ ऐसे मामलों से निपटने के लिए एयरलाइनों को निकाय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का विवरण मांगा। डीसीडब्ल्यू ने डीजीसीए द्वारा उठाए गए कदमों को असंतोषजनक पाया, जिसमें कहा गया है कि हाल ही में जारी की गई सलाह केवल पायलट और चालक दल के सदस्यों का ध्यान मौजूदा कानूनों और दिशानिर्देशों के तहत परिभाषित उनके विशिष्ट कर्तव्यों की ओर आकर्षित करती है और एयरलाइनों को ठोस कदम उठाने के लिए निर्देशित करने में विफल है। उसी के बाद,डीसीडब्ल्यू ने मौजूदा नियमों में संशोधन के लिए एक बहु बिंदु दिशानिर्देशों की सिफारिश की है। ऐसी ही एक गाइडलाइन में DCW ने ‘फ्लाइट्स में शराब का सेवन सीमित करने’ की सिफारिश की है। सिफारिश में कहा गया है कि सभी एयरलाइनों को एक आदेश जारी किया जाना चाहिए कि शराब की मात्रा को सीमित किया जाए जो कि बिजनेस और इकोनॉमी क्लास में एक व्यक्ति को फ्लाइट में परोसी जा सकती है। इससे लोगों को फ्लाइट में गंभीर रूप से नशा करने से रोकने में मदद मिलेगी। एक अन्य सुझाव निरोधक उपकरणों के उपयोग के बारे में बात करता है, सीएआर दिशानिर्देश कुछ मामलों में अनियंत्रित यात्रियों पर निरोधक उपकरणों के आवेदन की अनुमति देता है। इसके लिए एक एसओपी विकसित की जानी चाहिए, जिसके माध्यम से चालक दल यौन उत्पीड़न/उग्र व्यवहार/अत्यधिक नशे की हालत में कार्य करने वाले व्यक्ति के खिलाफ निरोधक उपकरणों का उपयोग करने पर विचार कर सकता है, यदि कोई अन्य साधन उसे रोकने के लिए काम नहीं करता है।

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