नई दिल्ली। सर्वोच्च अदालत ने श्रीकृष्ण जन्भूमि और ईदगाह मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने को लेकर 10 दिन तक रोक लगा दी। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले की सुनवाई एक हफ्ते बाद होगी।
वहीं याचिकाकर्ता का कहना है कि जिस भूमि पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है वहां 200 घर गिरने से करीब 3,000 लोग प्रभावित होंगे, जो पिछले 100 साल से अधिक समय से यहां रह रहे हैं। याचिकाकर्ता ने बताया कि रेलवे ने काफी सारा अतिक्रमण पहले ही हटा दिया है। अब सिर्फ 70-80 मकान बचे हैं, उन्हें तोड़ने पर रोक लगाई जाए।
दरअसल, उत्तर-मध्य रेलवे ने मथुरा और वृंदावन के बीच मीटर गेज रेल ट्रैक को चौड़ा करके ब्रॉड गेज करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मथुरा शहर में नई बस्ती से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है। इस कार्रवाई में 200 घर गिराए जाने हैं और इससे 3000 लोग प्रभावित होंगे।