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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को दी याचिका संशोधित करने की अनुमति

  • आप सरकार संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति द्वारा पारित एनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम 2023 को चुनौती देगी।
    नई दिल्ली,
    केंद्र सरकार के दिल्ली सेवा (विधेयक) कानून के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उस याचिका को संशोधित करने की अनुमति दे दी है, जिसमें उसने 19 मई के सेवा अध्यादेश की वैधता को चुनौती दी थी। बता दें, सेवा अध्यादेश अब कानून बन चुका है। गौरतलब है, केंद्र के नए एनसीटीडी (संशोधन) कानून, 2023 संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है और राष्ट्रपति से भी इसकी मंजूरी मिल गई है। अब आप सरकार संसद के दोनों सदनों और राष्ट्रपति द्वारा पारित एनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम 2023 को चुनौती देगी। यह कानून केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार के नौकरशाहों पर नियंत्रण देता है।

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