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‘एससीबीए सुप्रीम कोर्ट को आवंटित जमीन पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता’, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से किया इनकार

  • सुप्रीम कोर्ट ने एससीबीए की ओर से वकीलों के चैंबर के लिए सुप्रीम कोर्ट की आवंटित भूमि पर दावा करने वाले याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह केंद्र सरकार द्वारा शीर्ष अदालत को आवंटित जमीन के एक टुकड़े पर को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन वकीलों के चैंबर के लिए पूरे अधिकार का दावा नहीं कर सकता। शीर्ष अदालत केंद्र द्वारा शीर्ष अदालत को आवंटित 1.33 एकड़ जमीन पर वकीलों के लिए चैंबर बनाने की मांग करने वाली एससीबीए की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
आवंटित भूमि पर नहीं कर सकते दावा
एससीबीए ने केन्द्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट को आवंटित की गई 1.33 एकड़ भूमि के एक टुकड़े पर पूरे अधिकार के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने सुनवाई की। इसमें पीठ ने कहा, “SCBA वकीलों के चैंबर में परिवर्तित करने के लिए केंद्र को आवंटित 1.33 एकड़ भूमि पर अधिकार का दावा नहीं कर सकता है।”
अन्य बार निकायों से चर्चा करने का आग्रह
साथ ही, पीठ ने कहा कि संसाधनों के आवंटन पर एक समग्र दृष्टिकोण लिया जाना चाहिए, न्यायिक पक्ष पर इस तरह के निर्देश जारी नहीं किए जा सकते हैं। जस्टिस एसके कौल और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने भी कहा कि अदालत ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने प्रशासनिक पक्ष पर विचार करने के लिए खुला छोड़ दिया, क्योंकि इस प्रक्रिया में एससीबीए, स्कोरा और अन्य हितधारकों के साथ चर्चा की आवश्यकता होगी। इन टिप्पणियों के साथ पीठ ने एससीबीए द्वारा दायर याचिका का निस्तारण कर दिया।

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