दिल्ली हाई कोर्ट ने 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है
सर्विस चार्ज को लेकर उपभोक्ता हेल्पलाइन में 4,000 से ज्यादा शिकायतें
भोपाल: दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेवा शुल्क से संबंधित नियमों और विनियमों का पालन न करने पर नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एन.आर.ए.आई.) और फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफ.एच.आर.ए.आई.) पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 24 जुलाई को दिए आदेश में कोर्ट ने कहा कि यह जुर्माना भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग को दिया जाए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी।
सर्विस चार्ज क्या है?
जब आप किसी उत्पाद या सेवा की ओर निर्देशित होते हैं तो कुछ पैसे कमाने वाली फिल्में होती हैं। इसे सर्विस चार्ज कहा जाता है. यानी किसी होटल या रेस्तरां में खाना पकाने और अन्य सेवाओं के लिए ग्राहकों से सेवा शुल्क लिया जाता है। ग्राहक बिना किसी प्रश्न के होटल या रेस्तरां से सेवा शुल्क का भुगतान भी करते हैं। हालाँकि इस चार्ज लेन-देन में काफी समय लगता है लेकिन सेवा का लाभ उठाने में कोई समय नहीं लगता है।
क्या रेस्टोरेंट और होटल में खाने-पीने के बाद सर्विस टैक्स देना जरूरी है?
नहीं, ऐसा करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। सर्विस टैक्स देना है या नहीं, यह अधिकार सिर्फ ग्राहक का है। कोई भी रेस्टोरेंट जबरदस्ती सर्विस टैक्स नहीं मांग सकता। अगर ग्राहक सर्विस टैक्स नहीं देना चाहता तो वह इसे बिल से हटवा सकता है।
दोनों संस्थान ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया.
दोनों संस्थान को कोर्ट के आदेश का पालन करना था, लेकिन तय समय तक किसी भी संस्थान ने हलफनामा दाखिल नहीं किया। इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि संस्थान 12 अप्रैल के आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हलफनामा दाखिल नहीं किया ताकि कोर्ट में सुनवाई आगे न बढ़े। अब कोर्ट ने दोनों संस्थान को 4 दिन के अंदर जुर्माने की रकम भरने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने एन.आर.ए.आई. – एफ.एच.आर.ए.आई. से मांगी थी ये जानकारियां-
1) दोनों संगठन 30 अप्रैल 2023 तक अपने सभी होटल और रेस्टोरेंट की पूरी लिस्ट दाखिल करें जो वर्तमान याचिकाओं का समर्थन कर रहे हैं।
2) उन होटल और रेस्टोरेंट का प्रतिशत बताए जो अपने बिल में अपडेट करके सर्विस चार्ज लेते हैं।
3) क्या सर्विस चार्ज शब्द की पारिभाषिक बदले पर संगठन को आपत्ति होगी? ताकि कस्टमर्स को यह भ्रम पैदा न हो कि यह कोई सरकारी चार्ज नहीं है।
4) उन सभी होटल और रेस्टोरेंट का प्रतिशत बताए जो सर्विस चार्ज को स्वैच्छिक और अनिवार्य नहीं बनाने के इच्छुक हैं।
यदि रेस्तरां जबरदस्ती सेवा शुल्क मांगते हैं तो मैं क्या कर सकता हूं?
ग्राहक इस पर आपत्ति कर सकता है और व्यापारी इसकी शिकायत उपभोक्ता फोरम में कर सकता है। इसके साथ ही आप customerhelpline.gov.in या टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 पर कॉल करके भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। (आशियान खान)