- कोर्ट ने उनकी बीमारी को आधार मानते हुए जमानत मंजूर की।
- एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को जमानत दे दी।
नई दिल्ली । मनी लॉड्रिंग मामले में सु्प्रीम कोर्ट ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को जमानत दे दी। कोर्ट ने उनकी बीमारी को आधार मानते हुए जमानत मंजूर की। मलिक ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय से राहत मांगी थी कि वह कई अन्य बीमारियों के अलावा किडनी रोग से पीड़ित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह राहत उनकी नियमित जमानत पर बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश आने तक बनी रहेगी।
मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 13 जुलाई के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसमें उन्हें चिकित्सा के आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि उन्हें विशेष चिकित्सा सहायता मिल रही है और उनके स्वास्थ्य अधिकार या जीवन अधिकार का किसी भी तरह से उल्लंघन नहीं किया रहा है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया था इनकार
बॉम्बे हाईकोर्ट का कहना था कि मलिक की मेडिकल रिपोर्ट यह नहीं दर्शाती है कि आवेदक किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है या उसकी दाहिनी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। इसके विपरीत, रिपोर्ट में कहा गया है कि आवेदक को आगे अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है।