- होर्डिंग हादसे के दायरे को देखते हुए जांच को अपराध शाखा को सौंप दिया गया है।
- आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था।
मुंबई । घाटकोपर होर्डिंग हादसे की जांच मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दी गई है। इससे पहले दोपहर में ईगो मीडिया विज्ञापन कंपनी के निदेशक भावेश भिंडे को एक स्थानीय अदालत ने 26 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया था। विज्ञापन एजेंसी ने सोमवार शाम को एक पेट्रोल पंप के ऊपर होर्डिंग खड़ा किया था। जिसके ढहने से 16 लोगों की जान चली गई थी। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मामले के दायरे को देखते हुए जांच को अपराध शाखा को सौंप दिया गया है। भिंडे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया था। जांच के मुताबिक, वह घटना की रात (13 मई) शहर से भाग गया था और एक ड्राइवर के साथ कार से लोनावाला चला गया था। इसके बाद 14 मई को वह पनवेल गया, जहां से वह ट्रेन से अहमदाबाद पहुंचा। उन्होंने आगे बताया, अहमदाबाद भेजी गई पुलिस टीम को पता चला कि आरोपी उदयपुर के लिए रवाना हो गया है। भिंडे को तब राजस्थान शहर के एक होटल में ट्रैक किया गया था, जहां उसने अपने भतीजे भाविन पुजारा के नाम पर एक कमरा बुक किया था। अपराध शाखा की टीम ने उसके कब्जे से पांच मोबाइल फोन और छह सिम कार्ड बरामद किए।