- आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट दोपहर 2:30 बजे फैसला सुना देगा।
- केजरीवाल ने बीते 23 जून को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी।
नई दिल्ली । आज यानी मंगलवार 25 जून को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर दिल्ली हाईकोर्ट दोपहर 2:30 बजे फैसला सुना देगा। राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीते 20 जून को केजरीवाल को बेल तो दे दी थी, लेकिन ईडी की ऐन मौके पर लगाई याचिका पर हाईकोर्ट ने बीते 21 जून को ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। राउज एवेन्यू कोर्ट नेअपने जमानत आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया केजरीवाल का दोष अभी साबित नहीं किया गया है और ईडी धन शोधन मामले में अपराध से मिली आय से उनके संबंध को लेकर कोई साफ सबूत पेश करने में नाकाम रही है। हालांकी केजरीवाल ने बीते 23 जून को हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी। उनकी याचिका पर बीते सोमवार 24 जून को सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया है, इसलिए उसके पहले कोई भी आदेश देना सही नहीं होगा। थोड़ा इंतजार करना चाहिए।
वहीं बीते 21 जून को हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि हम अब 24-25 जून तक फैसला सुनाएंगे। तब तक अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगी रहेगी। ईडी ने इस बाबत बीते 24 जून को हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर केजरीवाल को जमानत दिए जाने को गैरकानूनी बताया था। बीते सोमवार को ईडी ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट की वेकेशन बेंच के सामने जो भी जरूरी दस्तावेज रखे गए थे, बेंच ने उन पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। इन दस्तावेजों में सबूत थे कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में गर्दन तक डूबे हुए हैं। ईडी की माने तो, दिल्ली शराब घोटाले से जो भी काला धन जमा हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी की भी बड़ी हिस्सेदारी थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केजरीवाल की भूमिका को नजरअंदाज करके वेकेशन बेंच ने एक बड़ी भूल की है।