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दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई टली, अब 12 अक्तूबर को सुनवाई

  • कोर्ट ने ईडी से कई सवाल किए, लंबी दलीलों के बाद कोर्ट मामले की सुनवाई टाल दी।
  • आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।
    नई दिल्ली
    , दिल्ली शराब घोटाले में आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी से कई सवाल किए। लंबी दलीलों के बाद कोर्ट मामले की सुनवाई टाल दी। अब इस पर 12 अक्तूबर को सुनवाई होगी। दरअसल, मनीष सिसोदिया ने दो याचिकाएं दाखिल की है, जिनमें दिल्ली हाईकोर्ट के जमानत ना देने के फैसले को चुनौती दी गई है। वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की ओर से पक्ष रखा। सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आरोप बेबुनियाद हैं और इनसे साबित नहीं होता कि याचिकाकर्ता का इस धांधली से कोई संबंध है। आरोपी विजय नायर याचिकाकर्ता का सहयोगी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पूछा कि पैसे लेने का सबूत कहां है? शीर्ष अदालत ने कहा, आप सिर्फ गवाह के बयान पर भरोसा नहीं कर सकते। सिसोदिया के खिलाफ धन के लेन-देन का सबूत बताएं। यह भी स्पष्ट किया, आम आदमी पार्टी (आप) को आरोपी बनाने के संबंध में ईडी से पूछा गया सवाल सिर्फ कानूनी था।
    पैसे शराब से जुड़े लोगों ने दिए यह जरूरी नहीं
    पीठ ने पूछा, क्या मनी लॉन्ड्रिंग की आय को सिसोदिया से जोड़ने का कोई संकेत है। आप तथ्यात्मक और कानूनी रूप से सिसोदिया की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे स्थापित करेंगे? उन्हें पता हो सकता है कि इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वह कभी भी भौतिक कब्जे में नहीं आया। पीठ ने यह भी पूछा, उसने दो आंकड़े 100 करोड़ और 30 करोड़ रुपये की बात की है। सवाल यह है कि उन्हें (आरोपी) यह भुगतान किसने किया क्योंकि पैसे देने वाले बहुत से लोग हो सकते हैं, जो जरूरी नहीं कि शराब से जुड़े हों।
    हम सवाल पूछते हैं, जवाब चाहते हैं, हम मीडिया से प्रभावित नहीं होते
    पीठ ने सुनवाई की शुरुआत में कहा, शराब नीति मामले में आप को ‘आरोपी’ बनाने से सबंधित ईडी से पूछा गया सवाल सिर्फ कानूनी था, किसी राजनीतिक दल को फंसाने के लिए नहीं था। पीठ ने कहा, सवाल यही था कि ए और बी को आरोपी बनाया है और सी को फायदा पहुंचा है, तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया? हम सवाल पूछते हैं, हम जवाब चाहते हैं। हम मीडिया से प्रभावित नहीं होते। दरअसल सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मीडिया में हेडलाइन है कि कोर्ट ने ईडी ने पूछा, ‘पार्टी को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया’। सवाल को मीडिया ने ऐसे चित्रित किया, जैसे कि अदालत ऐसा चाहती है।
    फरवरी से जेल में बंद हैं सिसोदिया
    बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई और ईडी ने मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया है। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी कानून और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मामला दर्ज किया है। मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि दिल्ली में शराब नीति बनाते वक्त कई धांधली की गईं। मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था और वह तब से ही जेल में बंद हैं।

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