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दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्‍येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार, अंतर‍िम जमानत 21 अगस्‍त तक बढ़ी

  • सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने खराब सेहत के आधार पर 26 मई को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी.
    नई दिल्ली ।
    दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार है. सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को मिली अंतरिम जमानत की अवधि को 21 अगस्त के लिए बढ़ा दी है. आपको बता दें सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट ने खराब सेहत के आधार पर 26 मई को 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. जैन की ओर से पेश वकील ने कहा था कि सत्येंद्र जैन की सर्जरी होनी है, जिसे लेकर तीन अस्पतालों (जीबी पंत, मैक्स और अपोलो) ने ऐसी रिपोर्ट दी है. हालांकि कोर्ट के सामने दो अस्पतालों की रिपोर्ट रखी गई. कोर्ट ने तीसरे अस्पताल की रिपोर्ट भी देने के लिए कहा था. आपको बता दें क‍ि 22 जुलाई को दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की एक निजी अस्पताल में रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की थी. जैन को तीन बड़े अस्पतालों ने रीढ़ की हड्डी की गंभीर सर्जरी की सिफारिश की थी. शुक्रवार शाम को इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में जैन की सर्जरी हुई. केजरीवाल ने एक ट्वीट में कहा था क‍ि ईश्वर से कामना करता हूं कि सत्येंद्र जैन जल्द स्वस्थ होकर घर लौटें. दिल्ली सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने लाखों-करोड़ों लोगों की अच्छी सेहत के लिए काम किया था. भगवान का आशीर्वाद एवं उन लाखों-करोड़ों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं. वो स्वस्थ होकर फिर से जनता की सेवा में लौटेंगे. जैन को उनके चिकित्सीय उपचार के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की गई है.

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