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- राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले साल फरवरी में सुनवाई करेगा।
- अदाणी समूह की कंपनियों से जुड़ी जांच के संबंध में सिंगापुर और अन्य देशों को भेजे गए अनुरोध पत्रों को रद कर दिया था।
नई दिल्ली। कोयला आयात मामले में राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआइ) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले साल फरवरी में सुनवाई करेगा। याचिका में 2019 के बांबे हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गयी है। हाई कोर्ट ने इंडोनेशिया से आयातित कोयले के कथित अधिक मूल्यांकन के लिए अदाणी समूह की कंपनियों से जुड़ी जांच के संबंध में सिंगापुर और अन्य देशों को भेजे गए अनुरोध पत्रों को रद कर दिया था। डीआरआइ की अपील पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने अतिरिक्त सालिसिटर जनरल की दलीलों पर ध्यान दिया कि एक अन्य मामले में कुछ प्रश्न तय किए गए हैं। उनमें से कुछ इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ इस अपील पर फैसला करते समय प्रासंगिक होंगे। जस्टिस एएस ओका और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने 10 अक्टूबर को आदेश दिया, दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ छह फरवरी, 2024 को होगी। गौरतलब है कि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने डीआरआइ की जनवरी 2020 में दायर अपील पर अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अन्य को नोटिस जारी किए थे। पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी।