- केजरीवाल को बेल मिलने के बाद उन्हें दो जून को फिर से अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल जाना पड़ा था।
नई दिल्ली। दिल्ली आबकारी नीति सीबीआई मामला में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने के बाद उन्हें दो जून को फिर से अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल जाना पड़ा था। इसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करती आ रही है। एक तरफ निचली अदालत के जमानत देने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की पूछताछ के बाद यह लग रहा है कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने में समय लगने वाला है।
दिल्ली की नई आबकारी नीति 2021/22 को बनाने और उसके क्रियान्वयन में घोटाले के आरोपों के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 20 जुलाई, 2022 को मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। जिसके बाद 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने शिकायत दर्ज की थी। जिसमें तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया था।
आरोप है कि आबकारी नीति के निर्माण के चरण के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया और अन्य अज्ञात और अनाम निजी व्यक्तियों/संस्थाओं सहित आप नेताओं द्वारा एक आपराधिक साजिश रची गई थी और साउथ लॉबी के शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया गया। बदलें में करोड़ों की रिश्वत लेकर चुनाव में खर्च किया गया।
आबकारी मामले में आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता संजय सिंह और मनीष सिसोदिया पहले से जेल में हैं। CBI ने 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया और 4 अक्टूबर 2023 को ED ने संजय सिंह को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था।