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कोयला घोटाला: दिल्ली हाईकोर्ट ने दी पूर्व राज्यसभा एमपी विजय दर्डा और उनके बेटे को राहत, मिली अंतरिम जमानत

  • छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े मामले में चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी.
    नई दिल्ली.
    दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्यसभा के पूर्व सदस्य विजय दर्डा, उनके पुत्र देवेंद्र और कारोबारी मनोज कुमार जायसवाल को अंतरिम जमानत दे दी. इन्हें छत्तीसगढ़ में कोयला ब्लॉक आवंटन में अनियमितताओं से जुड़े मामले में चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने मामले में अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ तीन लोगों द्वारा दायर अपील पर केंद्रीय जांच ब्यूरो को नोटिस जारी किया एवं उससे जवाब मांगा. अदालत ने चार साल की कैद की सजा को निलंबित करने की दोषियों की मांग वाली याचिका पर भी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से अपना जवाब देने को कहा है. तीनों आरोपी मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर थे और अदालत द्वारा सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद 26 जुलाई को उन्हें हिरासत में ले लिया गया था.

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