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- अतीक अहमद और अशरफ की ताबड़तोड़ गोली मारकर हत्या करने के आरोपित लवलेश तिवारी सनी सिंह और अरुण मौर्या के विरुद्ध सत्र न्यायालय में परीक्षण शुरू हो गया है।
प्रयागराज । माफिया से नेता बने अतीक अहमद और अशरफ के हत्यारोपित लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्या के विरुद्ध सत्र न्यायालय में परीक्षण शुरू हो गया है। कोर्ट ने आरोपितों का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 309 में वारंट बनाने का आदेश दिया था। 10 अगस्त को आरोप तय करने की कार्रवाई के लिए तिथि नियत है। गुरुवार को दोपहर दो बजे आरोपितों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट रूम में जोड़ा जाएगा। मामले की सुनवाई जिला जज संतोष राय की कोर्ट में चल रही है। एसआईटी ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में 13 जुलाई को आरोप पत्र दाखिल किया था ,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार गौतम ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेने के बाद मुकदमे को परीक्षण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द करने का आदेश दिया था। हत्यारोपित अरुण, लवलेश और सनी सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 307, 302, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आर्म्स एक्ट 377 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। अतीक और अशरफ के हत्यारोपित लवलेश तिवारी, अरुण और सनी सिंह की तरफ से पैरवी करने के लिए अभी तक कोई अधिवक्ता नियुक्त नहीं किया गया है। सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षण शुरू होने पर कोर्ट उन्हें सरकारी खर्च कर निश्शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराएगी, ताकि आरोप तय होने तथा गवाही के दौरान अदालत की कार्रवाई पूरी की जा सके।