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- महिला ने कथित तौर पर हवाईअड्डे के कर्मचारियों को धमकी दी थी कि उसके शरीर पर बम लगे हुए हैं।
- आरोपी महिला की पहचान सूर्या विहार उद्योग विहार, गुरुगांव इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स निवासी 72 वर्षीय नीता प्रकाश कृपलानी के रूप में हुई है।
पुणे। पुणे के लोहेगांव अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एक अजीबोगरीब घटना के संबंध में 72 वर्षीय बुजुर्ग महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। दरअसल, महिला ने कथित तौर पर हवाईअड्डे के कर्मचारियों को धमकी दी थी कि उसके शरीर पर बम लगे हुए हैं। यह घटना गुरुवार को हवाईअड्डे के तलाशी बूथ पर हुई, जिससे वहां दहशत फैल गई और हवाईअड्डे के संचालन में बाधा उत्पन्न हुई। आरोपी महिला की पहचान सूर्या विहार उद्योग विहार, गुरुगांव इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स निवासी 72 वर्षीय नीता प्रकाश कृपलानी के रूप में हुई है। घरेलू उड़ान में चढ़ने से पहले जब वह सुरक्षा जांच से गुजर रही थीं, तो कृपलानी ने कथित तौर पर सतर्क सीआईएसएफ कर्मचारियों के सामने एक चौंकाने वाला दावा किया कि उनके शरीर पर बम लगे हुए हैं। दावों की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षाकर्मियों ने आपातकालीन प्रोटोकॉल शुरू किया। इसके बाद हवाईअड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी गई और आसपास के यात्रियों और कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेजी से सुरक्षित दूरी पर ले जाया गया। सीआईएसएफ कर्मियों ने बुजुर्ग महिला को हिरासत में ले लिया और उसके दावों की वैधता का पता लगाने के लिए गहन निरीक्षण किया। उन्होंने पूरे शरीर का स्कैन करने और किसी भी संदिग्ध उपकरण या विस्फोटक की खोज करने के लिए विशेष उपकरणों का उपयोग किया। विस्तृत जांच के बाद, अधिकारियों ने निर्धारित किया कि महिला का दावा पूरी तरह से गलत था और उसके शरीर पर या हवाईअड्डे के परिसर के भीतर कोई विस्फोटक या खतरनाक वस्तु नहीं पाई गई। बाद में पता चला कि उसका बयान अराजकता पैदा करने के लिए गुमराह करने कोशिश से ज्यादा कुछ नहीं था। सीआईएसएफ कर्मियों ने महिला को स्थानीय पुलिस को सौंप दिया, जिसने बाद में बम की झूठी धमकी देने के लिए उसके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की। विमानतल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास सोंडे ने कहा, कृपलानी साधु वासवानी मिशन के एक समारोह में भाग लेने के लिए शहर में आई थी और वापस दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान पुणे हवाई अड्डे पर यह घटना हुई। विमानतल पुलिस ने उसे नोटिस जारी किया है और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 505 और 182 के तहत मामला दर्ज किया है।