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बृजभूषण सिंह को मिली दो दिन की अंतरिम जमानत, राउज एवेन्यू कोर्ट में हुए थे पेश

  • बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी।
    नई दिल्ली,
    भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर की नियमित जमानत पर सुनवाई 20 जुलाई को होगी। सुनवाई की अगली तारीख तक उन्हें अंतरिम जमानत दे दी गई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में मामले में चार्जशीट पेश की थी।
    दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में किया था पेश
    एएनआई के अनुसार, भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी। बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस की ओर से कोर्ट में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई थी, जिसमें पुलिस ने अब तक उनकी गिरफ्तारी न होने का कारण भी स्पष्ट किया था।
    दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में क्या कहा?
    साल 2019 की दो तस्वीरो को (जिनमें बृज भूषण को कजाकिस्तान में (एक) शिकायतकर्ता की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है) को दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में मुख्य सबूत हैं। आरोप पत्र में पहलवानों द्वारा बृज भूषण द्वारा बार-बार यौन उत्पीड़न किए जाने का विवरण दिया गया है। 108 गवाहों में से 15 से पूछताछ की गई है और उन्होंने पहलवानों के बयानों की पुष्टि की है।
    सीआरपीसी की धारा 41ए का किया जिक्र
    आरोप पत्र में कहा गया है कि दोनों आरोपियों को बिना गिरफ्तारी के मुकदमे में आरोप पत्र दाखिल किया गया है, क्योंकि उन्होंने जांच में शामिल होकर सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत निर्देशों का पालन किया है। कहा गया है कि जब्त और जमा किए गए डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की फोरेंसिक जांच में अभी तक कुछ प्राप्त नहीं हुआ हैं।

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