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ब्रजभूषण सिंह ने अदालत में दी दलील, बोले- खुशी में किसी महिला को गले लगाना कोई अपराध नहीं

  • भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बुधवार को दिल्ली की एक अदालत से कहा कि यौन इरादे के बिना किसी महिला को गले लगाना या छूना अपराध नहीं है।

नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती संघ के निवर्तमान प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा यौन इरादे के बिना किसी महिला को गले लगाना या छूना अपराध नहीं है। इस मामले पर अदालत में कल भी सुनवाई जारी रहेगी।

बता दें, बृज भूषण पर महिला पहलवानों का कथित तौर यौन शोषण करने का आरोप है। जिसको लेकर पहलवानों ने लम्बे समय तक जंतर-मंतर पर धरना प्रदर्शन भी किया। ब्रजभूषण के तरफ से पेश वकील राजीव मोहन ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा ये दिखावटी आधार यह नहीं मानेंगे कि मैं (शिकायतकर्ता) खतरे में था। यदि आप (शिकायतकर्ता) स्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं और पांच साल तक आप आगे नहीं आए और फिर यह कहना कि आप खतरे में थे, यह वैध स्पष्टीकरण नहीं है।

उन्होंने आगे कहा कि “कुश्ती एक ऐसी प्रतियोगिता है, जिसके ज्यादातर कोच पुरुष ही होते हैं। महिला कोच दुर्लभ हैं। अगर कोई कोच किसी उपलब्धि के बाद खुशी के मारे किसी खिलाड़ी को गले लगा रहा है तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आ सकता। घटना ऐसी है और अगर कोई पुरुष कोच किसी खिलाड़ी को चिंता के मारे गले लगा ले तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता।”

गौरतलब है, मेट्रोपोलिटन कोर्ट ने 20 जुलाई को बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को कुछ शर्तों के साथ 25,000 रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी थी, जिसमें अदालत की पूर्व अनुमति के बिना देश से बाहर नहीं जा सकते।

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