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मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने छिंदवाड़ा एसपी को निलंबित करने का दिया आदेश, ये है पूरा मामला

जबलपुर उच्च न्यायालय ने वारंट तामीली के एक मामले में नाराजगी जताते हुए निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही न्यायालय ने डीजीपी से वारंट तामील कराने को कहा है। जानकारी के अनुसार छिंदवाड़ा  में एक वारंट की तामीली नहीं हो पा रही है। हाईकोर्ट ने एसपी विनायक वर्मा को तामील कराने के आदेश दिए थे। एसपी ने लिखकर अदालत को दे दिया कि पक्षकार का तबादला जिले से बाहर हो गया है, जिस कारण वारंट तामील नहीं हो सका। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की डबर बेंच ने दिए हैं। एसपी पर हाईकोर्ट की अवमानना का आरोप है। इसके बाद कोर्ट ने खुद डीजीपी को वारंट तामील करने का आदेश दिया।

करीब 1254 वर्गफीट जमीन की थी अधिग्रहित

आपको बता दें कि छिंदवाड़ा बस स्टैंड से चार फाटक रोड पर एनएचएआइ ने तुलसी रामायण संस्कृति मंडल की करीब 1254 वर्गफीट जमीन अधिग्रहित की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता वेद प्रकाश नेमा ने बताया कि इसमें से 618 वर्गफीट का मुआवजा नहीं दिया था।वर्ष 2018 में हाई कोर्ट ने मुआवजा देने के निर्देश दिए थे। जब कार्रवाई नहीं हुई तो अवमानना याचिका दायर की गई। जब कई पेशियों से जवाब नहीं आया तब जाकर 28 मार्च को कोर्ट ने एनएचएआइ के अधिकारी के विरुद्ध वारंट जारी करने के निर्देश दिए थे।

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