स्वदेश संवाददाता। भोपाल शहर में अवैध निर्माणों के विरूद्ध एसओएस बालग्राम खजूरी कलां में पूर्व के ले-आउट के स्थान पर नया ले-आउट के आधार पर थाना पिपलानी अंतर्गत जनसहयोग कालौनी गोपाल नगर में स्थित भू-माफिया रावतानी द्वारा अवैध रूप से बनाऐ गए पांच हजार वर्गफिट पर तीन मंजिला काम्पलेक्स को अतिक्रमण दस्ता द्वारा डेटोनेटर से ब्लास्ट कर जमीदोज किया गया। उक्त कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भू-माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत एडीएम भोपाल (दक्षिण), अति. पुलिस अधीक्षक जोंन-ए भोपाल अंकित जायसवाल, एसडीएम एमपी नगर विनीत तिवारी, नगर पुलिस अधीक्षक एमपी नगर एनएस. बैस, तहसीलदार मनीष शर्मा के नेतृत्व में राजस्व प्रशासन भोपाल, नगर निगम भोपाल एवं पुलिस प्रशासन भोपाल की संयुक्त टीम बनाई गई थी, जिसमें थाना प्रभारी पिपलानी, थाना प्रभारी गोविंदपुरा, थाना प्रभारी अवधपुरी एवं पुलिस कंट्रोल रूम भोपाल के दल-बल शामिल रहे।
संस्था के पास नहीं है वैद्य दस्तावेज
शहर में अवैध निर्माणों के विरूद्ध जिला प्रशासन एवं नगर निगम द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम ने शनिवार को जिला प्रशासन की कार्यवाही में सहयोग करते हुए एसओएस बालग्राम खजूरी कलां में खसरा क्रमांक 10, 11, 24 एवं 12 पर 7 एकड़ भूमि पर जन सहयोग कालोनी में हितग्राहियों को भूखंडों का कब्जा नहीं दिया जाकर कालोनी के पहले ले-आउट पर एक दूसरा ले-आउट बनाकर उस पर बगैर अनुमति का विशाल व्यापारिक काम्पलेक्स का निर्माण किया गया था, जिसे विस्फोटक के माध्यम से जमींदोज करने की कार्यवाही की गई। उक्त विशाल व्यापारिक काम्पलेक्स को बिना किसी आंकलन की प्रक्रिया को अपनाये हुए सुश्री नीलम सिंह एवं सुश्री माया देवी रामतानी को विक्रय कर दिया गया। संस्था के पास ऐसे कोई दस्तावेज भी नहीं पाये गये जिससे ये परिलक्षित हो सके कि ये उक्त विक्रय प्रक्रिया से पूर्व समिति की बैठक बुलाकर विक्रय का कोई अनुमोदन या सहमति ली गई हो और न ही संस्था द्वारा कोई ऐसा दस्तावेज पेश किया। संस्था द्वारा बिना कोई खुली निविदा बुलाये किसी विशेष व्यक्ति को सीधे-सीधे लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया।
सोसायटी की उजागर हुई अनियमित्ताएं
कलेक्टर श्री लवानिया ने बताया कि सर्वोदय गृह निर्माण संस्था के नाम से 1988 -89 में सोसायटी बनी थी, जिसका ले आउट फाइनल कराकर सदस्यों को प्लाट दिए जाने थे, बाद में उक्त सोसायटी को जनसहयोग सोसायटी ने उस सोसायटी को ले लिया और नए सदस्यों को सदस्य बनाकर प्लॉट के टुकड़े कर लिए है। इसके साथ ही बिना अनुमति नया ले आउट बनाकर कमर्शियल प्लॉट भी बिना अनुमति के निकाल दिए थे। जनसहयोग सोसाइटी जोकि मिस नीलम और मायादेवी रमतानी के नाम पर ट्रांसफर किया गया था, जो पूरी तरह ट्रांसफर प्रक्रिया अनुचित होने और सोसाइटी के नियमों का उल्लंघन कर कई प्रकार की अनियमित्ताएं की है, जोकि उजागर हुई हैं इस पर भी कार्रवाई की जा रही है और शेष जमीन जो जन सहयोग सोसायटी के द्वारा दी गई हैं, उसका परीक्षण करा रहे हैं।