भोपाल। भोपाल में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक दंपति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायाधीश पदमा जाटव, 18वें एडीजी ने यह सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार राजन डाबर पुत्र श्याममाल डाबर के खिलाफ महिला थाने में 2021 में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। आरोपी ने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था, जिस वारदात में उसकी पत्नी संगीता डाबर भी शामिल थी। पीडि़ता ने महिला थाने में प्रकरण दर्ज कराया था कि वह 10 फरवरी 2019 को वह अपनी मां के साथ दूर के रिश्तेदार जो मामा लगता था, के घर कोलार के कजलीखेड़ा गई थी।
मामा राजन के घर में नाबालिग सो रही थी, उसके बाजू में राजन की पत्नी भी सो रही थी। रात में सोते समय राजन ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, यह पूरी घटना राजन की पत्नी संगीता डाबर ने देखा था, लेकिन उसने पति को मना करने के बजाय पीडि़त बच्ची को धमकाया कि किसी को घटना के संबंध में नहीं बताया। इसके बाद पीडि़ता अपनी मां के साथ गांव चली गई, वहां भी राजन पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने कहा कि तुम्हे तुम्हारी मां कोलार बुला रही है। आरोपी की पत्नी संगीता डाबर ने किशोरी को पकड़कर बाइक में बैठाया और कोलार लेकर आ गया। यहां घटना अप्रैल 2019 की है।
इसके बाद पीडि़ता के साथ आरोपी ने अपनी पत्नी के सहयोग से अपने घर में दुष्कर्म किया। इसके बाद पीडि़ता ने अपनी मां को फोन पर पूरी घटना सुनाई और महिला थाने पहुंचकर दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज करा दिया था।
Couple gets life imprisonment for raping minor.
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